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BREAKING :: VIDEO धमतरी में अब सोमवार से इतने समय तक ही खुले रहेंगे दुकान, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

धमतरी। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर  जय प्रकाश मौर्य ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशों के तहत जिले की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम छः से सुबह छः बजे तक बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, दुग्ध पार्लर और गैस एजेंसियां उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। यह आदेश पांच अप्रैल की शाम छः से 13 अप्रैल की सुबह छः बजे तक के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा जिले की सभी नगरीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ढाबा, भोजनालय को शाम छः से रात दस बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान वे ग्राहकों को बैठाकर भोजन परोस नहीं सकते, बल्कि खाद्य पदार्थ को पैक कर टेक-अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा दे सकेंगे। ज्ञात हो कि समोसा, चाय, गुपचुप, चाट, चाउमीन, स्नैक्स इत्यादि बेचने वाले प्रतिष्ठानों को शाम छः से रात दस बजे तक खुला रखने की अनुमति नहीं दी गई है। कलेक्टर ने जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं/सहपाठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं, महामारी नियंत्रण 1897 की धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



जिले की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम छः से सुबह छः बजे तक रहेगी बंद 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मौर्य ने जारी किया आदेश
पांच अप्रैल की शाम छः बजे से 13 अप्रैल की सुबह छः बजे तक उक्त आदेश रहेगा लागू
मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, दुग्ध पार्लर, गैस एजेंसी उक्त प्रतिबंध से मुक्त
सभी ढाबा, भोजनालय में शाम छः से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी और टेक-अवे की सुविधा रहेगी