अभिषेक मिश्रा : VTPNEWS : धमतरी कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने जिले के नगरीय निकायों में गुमास्ता एक्ट के तहत पंजीकृत स्टेशनरी दुकानों को सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसमें आंशिक संशोधन करते हुए नगरीय निकायों की 48 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
संशोधित आदेश के तहत नगरपालिक निगम धमतरी क्षेत्र के जैन सप्लायर, गरिमा सप्लायर, जलाराम बुक हाऊस मठ मंदिर चैक, खुशबू स्टेशनरी रत्नाबांधा रोड, एशवर्य स्टेशनरी व फोटोकाॅपी, श्याम स्टेशनरी कलेक्टोरेट रोड रूद्री, न्यू रूद्राणी प्रिंटर्स रिसाई पारा, गोपाल खण्डेलवाल रूद्री रोड, ब्लूवेब टेक्नोसाॅफ्ट सिहावा चैक, अरिहंत स्टेशनरी मार्ट सदर बाजार, महालक्ष्मी बुक एवं ट्रेडिंग, विकास नेटवर्क, पियुष बुक डिपो, दीपक बुक डिपो, अनुराग स्टेशनरी मार्ट गणेश चैक, पियुष बुक माल, ओम फोटोकाॅपी एंड स्टेशनरी तथा कुम्भकार कम्प्यूटर्स धमतरी को खुला रखने की अनुमति दी गई है। साथ ही देव बुक डिपो स्टेशन रोड, विद्यार्थी बुक डिपो एवं स्टेशनरी मार्ट, राजदीप ट्रेडर्स सदर बाजार, महादेव एजेंसी रिसाई पारा, आर.के.बुक हाऊस सदर बाजार, मेसर्स शिवम स्टेशनरी एवं स्पोर्टस, अग्रवाल स्टेशनरी पावर हाउस, संदीप स्टेशनरी एवं बुक डिपो तथा बजाज फोटोकाॅपी, टायपिंग, स्टेशनरी धमतरी को खुला रखने की अनुमति दी गई है।